Advertisement
Advertisements

RBI Clean Note Policy : नोटों पर पेन से लिखा हुआ है तो क्या वह मान्य होगा?

Advertisements

RBI Clean Note Policy : भारत में मुद्रा का प्रबंधन और जारी करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा किया जाता है। अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, नोट जारी करने का विशेष अधिकार केवल रिजर्व बैंक के पास है। लेकिन एक आम सवाल यह उठता है कि यदि नोटों पर पेन से कुछ लिखा हो तो क्या वह मान्य रहेगा या नहीं? इस पर RBI ने स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं।

क्या पेन से लिखा हुआ नोट मान्य होगा?

हम अक्सर पर्स या अलमारी में रखे नोटों की वैधता को लेकर चिंतित रहते हैं। कई बार दुकानदार ऐसे नोट लेने से मना कर देते हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ होता है या जो गंदे होते हैं।

Advertisements

RBI के अनुसार, महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) की नई सीरीज सहित सभी बैंक नोट, जिन पर कुछ लिखा हुआ हो या हल्का रंग लगा हो, वे वैध मुद्रा माने जाएंगे, बशर्ते कि उन पर लिखे गए नंबर स्पष्ट रूप से पढ़े जा सकें। ऐसे नोटों को किसी भी बैंक की शाखा में जमा किया जा सकता है या बदला जा सकता है।

Also Read:
Cibil Score Mistakes Cibil Score Mistakes: सिबिल स्कोर खराब करने वाली 5 बड़ी गलतियां, जानें कैसे बचें

किन नोटों को नहीं माना जाएगा वैध?

RBI ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भारतीय नोट पर:

Advertisements
  • राजनीतिक या धार्मिक संदेश लिखा हुआ है,
  • किसी संगठन, व्यक्ति या संस्था के समर्थन में कोई शब्द अंकित किया गया है,
  • किसी प्रकार के अवैध संकेत या चित्र अंकित किए गए हैं,

तो ऐसे नोट मान्य नहीं होंगे। ऐसे नोटों को बदलने या स्वीकार करने से बैंक इनकार कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक नियमावली 2009 के अनुसार, इस प्रकार के नोटों को अमान्य कर दिया जाएगा।

कटे-फटे और क्षतिग्रस्त नोटों को कैसे बदलें?

यदि आपके पास कटे-फटे नोट हैं, तो आप उन्हें किसी भी बैंक शाखा में जाकर बदल सकते हैं। RBI समय-समय पर इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करता रहता है।

Advertisements
Also Read:
BSNL 2GB Daily Data BSNL 2GB Daily Data: BSNL ने पेश किया सबसे सस्ता 2GB डेली डेटा प्लान, जानें कीमत और फायदे
  • बैंक एक बार में अधिकतम 20 नोटों को एक्सचेंज करने की अनुमति देता है।
  • इन नोटों का कुल मूल्य ₹5000 से अधिक नहीं होना चाहिए
  • यदि नोट पूरी तरह जल चुके हैं या टुकड़ों में बंट चुके हैं, तो उन्हें बदला नहीं जा सकता।

निष्कर्ष

RBI की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत, सामान्य रूप से पेन से लिखे गए नोट चलन में बने रहेंगे, जब तक कि उन पर अंकित नंबर स्पष्ट रूप से पढ़े जा सकते हों। हालांकि, राजनीतिक या धार्मिक संदेश वाले नोटों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि आपके पास कटे-फटे नोट हैं, तो आप निर्धारित नियमों के अनुसार उन्हें बैंक में जाकर बदल सकते हैं।

Advertisements

Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। हम इसकी पूर्णता या सटीकता की गारंटी नहीं देते, कृपया आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें।

Leave a Comment

Whatsapp Group